शब्दरंग समाचार: रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब अगर कोई यात्री वीआईपी कोटा के माध्यम से ट्रेन में सीट कन्फर्म कराता है, तो उसे यात्रा के दौरान टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) द्वारा दिया गया एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में यात्रियों को यह जानकारी देनी होगी कि उन्होंने किसके रेफरेंस से वीआईपी कोटा का लाभ लिया और क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया।
रेलवे मंत्रालय ने यह कदम वीआईपी कोटा के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया है। फॉर्म में यात्री का नाम, पीएनआर नंबर, रेफरेंस व्यक्ति (जैसे सांसद, मंत्री, रेलवे अधिकारी आदि) का नाम और पद, साथ ही यह भी लिखना होगा कि कोटा के लिए कोई अतिरिक्त पैसा लिया गया या नहीं।
रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से वीआईपी कोटा की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी और किसी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को जिम्मेदारी के साथ कोटा का इस्तेमाल करने की सीख भी मिलेगी।
यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और सभी जोनल रेलवे को इसके सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।