कलकत्ता । 02 जुलाई 2025, शब्दरंग समाचार :
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को ₹4 लाख प्रति माह गुजारा भत्ता दें। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें हसीन जहां को ₹1.5 लाख और बेटी को ₹2.5 लाख दिए जाएंगे।
हसीन जहां का बयान: “मैं मॉडलिंग करती थी, लेकिन शमी ने मुझे रोका”
हसीन जहां ने कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा: “मैं शादी से पहले मॉडल और एक्ट्रेस थी। लेकिन मोहम्मद शमी ने मुझसे कहा कि मैं यह पेशा छोड़ दूं और एक गृहिणी की तरह रहूं। मैंने उससे प्रेम किया और उसकी बात मान ली। अब मेरी अपनी कोई कमाई नहीं है।”
हसीन ने आरोप लगाया कि अब जबकि शमी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, उन्हें मजबूरी में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
वकील का बयान: “यह हसीन जहां की जीत है”
हसीन जहां के वकील इम्तियाज अहमद ने बताया कि यह फैसला उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। “2018 से 2024 तक वह कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। अब हाईकोर्ट ने उन्हें और बेटी को मासिक सहायता देने का आदेश दिया है। ट्रायल कोर्ट में जब अंतिम सुनवाई होगी, तो यह राशि ₹6 लाख तक बढ़ सकती है।”
मामला क्या है?
- 2014 : मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी हुई।
- 2018 : हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और व्यभिचार के आरोप लगाए और मुकदमा दर्ज कराया।
- 2024 : हाईकोर्ट का आदेश आया जिसमें हसीन और बेटी के लिए कुल ₹4 लाख मासिक भत्ता निर्धारित किया गया।
हसीन का भावुक बयान
“भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में ऐसा कानून है जो इंसाफ देता है। जब आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, तो उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वह धोखा देगा। मैं भी ऐसी ही शिकार बनी।”






