
नई दिल्ली । 03 जुलाई 2025, शब्दरंग समाचार :
1 जुलाई 2025 से दिल्ली में लागू हुआ है एक कड़ा पर्यावरणीय नियम जिसके तहत 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं ले सकतीं। यह फैसला Commission for Air Quality Management (CAQM) द्वारा अप्रैल 2025 में जारी निर्देश संख्या 89 के तहत लागू हुआ।
क्या है निर्देश संख्या 89?
CAQM के दिशा-निर्देशों के अनुसार:
- डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 10 वर्ष
- पेट्रोल वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष
- तय आयु पार कर चुके वाहनों को ईंधन देना प्रतिबंधित
- मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के तहत इस नियम की कानूनी कार्रवाई भी संभव
कैसे लागू किया जा रहा है नियम?
दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र की पहचान करते हैं।
अगर गाड़ी EOL (End-of-Life) श्रेणी में आती है, तो ईंधन नहीं दिया जाएगा और संभव है कि वाहन जब्त कर लिया जाए।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जताई आपत्ति
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए CAQM को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा: “ANPR सिस्टम में कई तकनीकी खामियां हैं जैसे — सेंसर की विफलता, स्पीकर का खराब होना, HSRP प्लेट को न पहचान पाना आदि।”
पत्र में उठाई गई मुख्य बातें:
- ANPR सिस्टम पूरी तरह NCR से एकीकृत नहीं हुआ है।
- गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाकों में ये नियम लागू नहीं है।
- जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए इस नियम पर अस्थायी रोक लगाने की जरूरत है।
- सरकार को विश्वास है कि उनके बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा।

क्या है जनता की प्रतिक्रिया और तकनीकी चुनौतियां?
- कई वाहन मालिकों की शिकायत है कि ANPR सिस्टम गाड़ी की उम्र को सही ढंग से पहचान नहीं पा रहा।
- ईंधन देने से इनकार की वजह से रोजमर्रा की आवाजाही पर प्रभाव पड़ा है।
- नियम लागू करने से पहले जनजागरूकता और तकनीकी मजबूती जरूरी थी।