
नई दिल्ली, शब्दरंग समाचार: देश का नया इनकम टैक्स बिल कल यानी गुरुवार, 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे लोकसभा में पेश करेंगी। पिछले हफ्ते 8 फरवरी को मीडिया से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि बिल को इस हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल भारत के टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों का हिस्सा है और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है।
कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते समय इस नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा की थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री ने कहा था कि बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर इसे विस्तार से चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।
लंबी प्रक्रिया के बाद बनेगा कानून
नए इनकम टैक्स बिल को कानून का रूप लेने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे फिर से कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद ही यह विधेयक कानून बन पाएगा।
1961 के एक्ट की जगह लेगा नया बिल
यह नया इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा और इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के रूप में लागू होगा। इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर्स के लिए सुविधाजनक बनाना है।
बिल में क्या होंगे खास बदलाव?
- सरल भाषा: बिल को आसान भाषा में लिखा गया है ताकि टैक्सपेयर्स को नियम समझने में आसानी हो।
- धाराओं में कमी: मौजूदा इनकम टैक्स कानून में मौजूद जटिलताओं को कम करने के लिए धाराओं की संख्या में 25-30% तक की कमी की जा सकती है।
- सुव्यवस्थित प्रक्रिया: टैक्स भरने की प्रक्रिया को अधिक सरल और डिजिटल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाएगी।
देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव
इस नए बिल के लागू होने से भारत के टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्सपेयर्स को नियमों को समझने और पालन करने में आसानी होगी। यह बिल टैक्स सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अब देखना यह है कि संसद और संसदीय समितियों में इस बिल पर क्या चर्चाएं होती हैं और किन सिफारिशों के साथ यह आगे बढ़ता है।