
इराक (Shabddrang Samachar) : इराक की सरकार देश के विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी। प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों से भी वंचित करता है। इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, देश के “पर्सनल स्टेट्स लॉ” को पलटने वाले एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रही है।पुराने कानून को “लॉ 188” के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1959 में पेश किया गया था। उस समय इसे मध्य पूर्व के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना गया था। इस कानून में इराकी परिवारों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई नियम थे, जिसमें धार्मिक संप्रदाय से जुड़े मामले भी शामिल थे। यह नियम अब्दुल करीम कासिम की सरकार ने बनाया था। कासिम की पहचान प्रगतिशील वामपंथी के रूप में थी, जिनके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए। इनमें से एक था 18 वर्ष की आयु होने पर ही लड़कियों की शादी। विवाह की कानूनी आयु कम करने के साथ-साथ नया संशोधन महिलाओं के तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों को भी समाप्त कर देगा।