शब्दरंग संवाददाता। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े तथाकथित आंदोलनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने और पंजाब के सभी हाइवे पर लगे अवरोध हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए इस नई याचिका पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह पहले से लंबित याचिका में ही अपनी बात रखें।
क्या थी मांग?
इस याचिका में शंभू बॉर्डर समेत पंजाब के अन्य हाइवे को पूरी तरह खोलने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि बॉर्डर और हाइवे पर अवरोधों के कारण आम लोगों को असुविधा हो रही है।
आंदोलनकारी किसानों पर उठे सवाल
इस निर्णय के बाद तथाकथित आंदोलनकारी किसानों पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं, जो बॉर्डर और सड़कों को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट का यह फैसला आम लोगों की सुविधा के पक्ष में माना जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंदोलनकारियों की रणनीति पर असर पड़ने की संभावना है।