UP News : नोएडा प्राधिकरण का नया आदेश: फ्लैट की बालकनी से हटाएं गमले, नहीं तो FIR तय

नोएडा।13 मई 2025, शब्दरंग समाचार:

नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका दिया है। अब फ्लैट की बालकनी में गमले या भारी वस्तुएं रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

पुणे की दर्दनाक घटना बनी वजह

इस आदेश की मुख्य वजह हाल ही में पुणे में घटित एक दुखद घटना है, जिसमें एक बच्चे की मौत बालकनी से गमला गिरने के कारण हो गई थी। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों में गहरी चिंता का विषय बन गया।

आदेश का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बालकनी की रेलिंग या दीवारों पर रखे गमले, फूलदान या कोई अन्य भारी वस्तु तुरंत हटाई जाए। यदि किसी अप्रिय घटना में गमला या बालकनी से गिरने वाली वस्तु की वजह से कोई हादसा होता है, तो संबंधित AOA के अध्यक्ष, सचिव या फ्लैट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

AOA और फ्लैट मालिकों की जिम्मेदारी

इस नए नियम के तहत, AOA (Apartment Owners Association) को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोसायटी के किसी भी फ्लैट की बालकनी में भारी वस्तुएं न रखी हों। वे इसके लिए फ्लैट निरीक्षण या नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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