
लखनऊ। 22 मई 2025, शब्दरंग समाचार:
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही सभी कार्यवाहियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राठौर द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 5 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में राठौर को आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।
अगली सुनवाई की तारीख और कानूनी निर्देश
कोर्ट ने इस मामले को 28 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष का आरोप:
एक 49 वर्षीय विवाहित महिला ने 17 जनवरी 2025 को सीतापुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई।
महिला का आरोप है कि सांसद राठौर ने चार वर्षों तक यौन उत्पीड़न किया।
बचाव पक्ष की दलील:
राठौर के वकील का कहना है कि आरोप निराधार हैं, और मामले के तथ्यों से कोई यौन उत्पीड़न साबित नहीं होता।
सरकारी वकील ने यह कहकर याचिका का विरोध किया कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिनका मूल्यांकन आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए।
राठौर को मिली है जमानत
विवादित मामले में सांसद राकेश राठौर पहले से ही जमानत पर हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।