
शब्दरंग समाचार: ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद में गुरुवार, 28 नवंबर को यह बिल पारित हुआ। संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइटों पर कड़ी कार्रवाई की मंजूरी मिल गई है।
बिल के मुख्य प्रावधान
नए कानून के अनुसार, यदि 16 साल से कम उम्र के किसी बच्चे का फेसबुक, इंस्टाग्राम, या एक्स जैसी साइटों पर अकाउंट बनाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार माना जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियों पर “उचित कदम” न उठाने और नियमों का पालन न करने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सोशल मीडिया कंपनियों की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया कंपनियों ने इन कानूनों को अस्पष्ट, समस्याग्रस्त और जल्दबाजी में बनाया गया बताया है। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन कानूनों को बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है।
प्रधानमंत्री का बयान
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने नए नियमों का मजबूती से समर्थन करते हुए पैरेंट्स से इसे प्रभावी बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया तनाव का मंच बन गया है और साइबर ठगी का सबसे आसान माध्यम है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि युवा ऑस्ट्रेलियाई अपने फोन से दूर होकर फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, और अन्य खेलों में सक्रिय हों।
लागू होने में समय
यह कानून सोशल मीडिया से जुड़े प्रतिबंधों के मामले में सबसे सख्त माना जा रहा है। हालांकि, इसे लागू होने में कम से कम 12 महीने लग सकते हैं। फिलहाल, मौजूदा कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि इन नियमों को कैसे लागू किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया का यह कदम बच्चों और किशोरों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है। हालांकि, इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करना और सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।